कुत्ते के बारे में शरीयत का हुकुम यह है कि जिस कुत्ते को पालना जाए हो उसकी खरीद फरोख्त भी जायज है और जिसको पालना नाजायज नहीं उसकी खरीद-फरोख्त भी जायज नहीं और कुत्ते को पालने की इजाजत शिकार के लिए है या घर और खेती की हिफाजत के लिए है लिहाजा जो कुत्ता इन कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता है उसकी खरीद-फरोख्त जायज है वरना नाजायज नहीं और बिल्ली की खरीद-फरोख्त बिना किसी शर्त के जायज है।
(वल्लाहु आलम)
(मुस्तफाद: फतावा दारुल उलूम देवबंद फतावा बिननौरिया
फतावा हिंदीया पाठ 3 पेज नंबर 114
नाकिल✍हिदायतुल्लाह
खादिम मदरसा रशीदिया ड़ंगरा गया बिहार
HIDAYATULLAH
TEACHER.MADARSA RASHIDIA.DANGRA.GAYA.BIHAR.INDIA
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